हरियाणा रोजगार विभाग ने नवंबर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित, बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहारा प्रदान करना है। अतिरिक्त उपायुक्त सी जयाश्रद्घा ने इस संबंध में पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी है, जिससे पात्र युवा सरकार की इस पहल का लाभ उठा सकें।
आवेदन के लिए पात्रता शर्तें
रिहायशी प्रमाणपत्र: आवेदक के पास हरियाणा के हिसार जिले का वैध रिहायशी प्रमाणपत्र होना चाहिए।
आयु सीमा: आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
शिक्षा योग्यता: आवेदक को न्यूनतम 12वीं पास होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 10वीं के बाद दो वर्षीय कोर्स पास होना भी अनिवार्य है।
पंजीकरण की अवधि: आवेदक का नाम रोजगार कार्यालय में 1 नवंबर 2024 तक तीन साल पुराना पंजीकृत होना चाहिए।
आय और संपत्ति की सीमा
वार्षिक आय: परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
संपत्ति मूल्य: रिहायशी या कमर्शियल संपत्ति की कुल कीमत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कृषि भूमि: परिवार के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
पात्र आवेदक 30 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन वेबसाइट hrex.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करते समय, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन दर्ज हो। आवेदन करते समय अपने शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सही तरीके से अद्यतन करना जरूरी है।