हरियाणा सरकार ने सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण और नई योजना, ‘हैप्पी कार्ड योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सालाना 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा प्रदान करना है। इसके तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 22.89 लाख परिवारों के करीब 84 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
योजना का उद्देश्य: सशक्तिकरण और राहत की ओर एक कदम
हरियाणा सरकार के इस कदम का उद्देश्य राज्य के अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को आर्थिक मदद और सशक्तिकरण देना है। यह योजना मुख्य रूप से आवाजाही में आसानी और आर्थिक मदद के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि निम्न-आय वर्ग के परिवारों को यात्रा में आने वाले खर्चों का भार न उठाना पड़े। हरियाणा सरकार इस योजना में लगभग 600 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जो समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं: क्या है ‘हैप्पी कार्ड’ की सुविधा?
- मुफ्त यात्रा: प्रत्येक योग्य परिवार को सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा।
- स्मार्ट कार्ड की सुविधा: यह यात्रा हरियाणा रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिसके लिए लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड – ‘हैप्पी कार्ड’ प्रदान किया जाएगा।
- नाममात्र शुल्क: इस कार्ड के लिए आवेदक को ₹50 का आवेदन शुल्क देना होगा। कार्ड की कुल लागत ₹109 है, जिसमें से वार्षिक रखरखाव के लिए ₹79 का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- हर परिवार के लिए अलग कार्ड: प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों को अलग-अलग कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि वे सभी इस योजना का लाभ उठा सकें।
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा राज्य के निवासी होने की शर्त है। इसके अतिरिक्त, आवेदक परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत केवल वही परिवार शामिल होंगे जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं, और उनके परिवार पहचान पत्र में उनकी आय की पुष्टि होनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को यात्रा में सहूलियत देना है।
कैसे करें ‘हैप्पी कार्ड’ के लिए आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही सरल और सुगम है। हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ है आवेदन करने की प्रक्रिया:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ऑप्शन का चयन करें: होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- जानकारी भरें: इसके बाद परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड डालकर “ओटीपी भेजें” वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ओटीपी सत्यापित होने के बाद, आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आएगी।
- सदस्य का चयन करें: जिस सदस्य के लिए आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसे चुनें।
- आधार और मोबाइल जानकारी भरें: चयन करने के बाद मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डालें।
- सत्यापन प्रक्रिया: कैप्चा कोड डालकर “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें। ओटीपी सत्यापित करने के बाद, आवेदन जमा करें।
- कार्ड प्राप्त करें: सफलतापूर्वक आवेदन के बाद, 15 दिनों के भीतर आप अपने निकटतम रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
दस्तावेज़ की जरूरतें: कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- रजिस्टर मोबाइल नंबर (Registered Mobile Number with Aadhaar)
- पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)