सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर है। अब जो कर्मचारी 18 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनके लिए रिटायरमेंट से पहले महत्वपूर्ण सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (DoPPW) ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत हर सरकारी कर्मचारी को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सरकारी कर्मचारियों के सत्यापन की इस नई गाइडलाइन का उद्देश्य रिटायरमेंट के समय होने वाले किसी भी तरह की रुकावटों को दूर करना और कर्मचारियों के सभी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना है। गाइडलाइन के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 18 साल की सेवा पूरी कर ली है और जिनके रिटायरमेंट में 5 साल या उससे कम का समय बचा है, उन्हें अपनी क़्वालिफाइंग सर्विस का अनिवार्य सत्यापन कराना होगा। यह सत्यापन कर्मचारियों के सभी रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित करने में सहायक होगा।
इस नए नियम के अंतर्गत, संबंधित कर्मचारी के विभाग प्रमुख और अकाउंट ऑफिसर मिलकर सर्विस रूल के अनुसार कर्मचारी का रिकॉर्ड सत्यापित करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी को एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसमें उनके सर्विस रिकॉर्ड का ब्यौरा होगा। यह सर्टिफिकेट एक निर्धारित फॉर्मेट में, जिसे फॉर्मेट 4 नाम दिया गया है, जारी किया जाएगा।
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 के तहत, इस सत्यापन को रिटायरमेंट से 5 साल पहले ही पूरा करना जरूरी है। सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी के बाद से हर साल अपने क़्वालिफाइंग सर्विस स्टेटस को जमा करना होगा, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और रिटायरमेंट के समय रिकॉर्ड में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो।
सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की प्रक्रिया को बेहतर और सरल बनाने के उद्देश्य से सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय से अपने कर्मचारियों के क़्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट की जांच करें और उनकी रिकॉर्ड को समय पर वेरीफाई कराएं। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दौरान किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनका रिकॉर्ड पूरी तरह से व्यवस्थित रहेगा।
रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में अक्सर कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह नई गाइडलाइन सभी सरकारी कर्मचारियों को समय से अपने क़्वालिफाइंग सर्विस स्टेटस के प्रति जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने रिकॉर्ड को समय पर अद्यतन रखें और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रिटायरमेंट से पहले ही दूर कर सकें।
कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन विभाग के साथ मिलकर सुनिश्चित किया है कि यह नई प्रक्रिया सभी कर्मचारियों पर लागू हो और समय पर पूरी की जाए। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी विभागों और मंत्रालयों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कर्मचारियों के सत्यापन और सर्टिफिकेट प्रदान करने की प्रक्रिया में कोई देरी न करें।